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  भारत का संविधान  

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    हम, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्वसंपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य[1] बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को:

    सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय,

    विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता,

    प्रतिष्ठा और अवसर की समता, प्राप्त कराने के लिए,

    तथा उन सबमें,

    व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता[2] सुनिश्चित कराने वाली, बंधुता बढ़ाने के लिए,

    दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधानसभा में आज तारीख 26 नवम्बर 1949 ईस्वी (मिति माघशीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत दो हजार छह विक्रमी) को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

    [1] संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा-2 द्वारा (3-1-1977 से) संपूर्ण प्रभु्त्व लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित
    [2] संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा-2 द्वारा (3-1-1977 से) "राष्ट्र की एकता" के स्थान पर प्रतिस्थापित.

    भाग  

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  • 1
    भाग I (A:1-4): संघ और उसके क्षेत्र
  • 2
    भाग II (A:5-11): नागरिकता
  • 3
    भाग III (A:12-35): मूलभूत अधिकार
  • 4
    भाग IV (A:36-51): राज्‍य के नीति निर्देशक तत्‍व
  • 4A
    भाग IV क (A:51A): मूल कर्तव्‍य
  • 5
    भाग V (A:52-151): संघ
  • 6
    भाग VI (A:152-237): राज्‍य
  • 7
    भाग VII (Repealed): प्रथम अनुसूची के भाग ख में राज्‍य
  • 8
    भाग VIII (A:239-242): संघ राज्‍य क्षेत्र
  • 9
    भाग IX (A:243-243O): पंचायत
  • 9A
    भाग IX क (A:243P-243ZG): नगरपालिकाएं
  • 10
    भाग X (A:244-244A): अनुसूचित जनजाति क्षेत्र
  • 11
    भाग XI (A:245-263): संघ और राज्‍यों के बीच संबंध
  • 12
    भाग XII (A:264-300A): वित्त, सम्‍पत्ति, संविदाएं और वाद
  • 13
    भाग XIII (A:301-307): भारत के राज्‍य क्षेत्र के अंदर व्‍यापार, वाणिज्‍य और समागम
  • 14
    भाग XIV (A:308-323): संघ और राज्‍यों के अधीन सेवाएं
  • 14A
    भाग XIV क (A:323A-323B): अधिकरण
  • 15
    भाग XV (A:324-329A): निर्वाचन
  • 16
    भाग XVI (A:330-342): कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध
  • 17
    भाग XVII (A:343-351): राजभाषा
  • 18
    भाग XVIII (A:352-360): आपात उपबंध
  • 19
    भाग XIX (A:361-367): प्रकीर्ण
  • 20
    भाग XX (A:368): संविधान के संशोधन
  • 21
    भाग XXI (A:369-392): अस्‍थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध
  • 22
    भाग XXII (A:393-395): संक्षिप्‍त नाम, प्रारंभ, हिन्‍दी में प्राधिकृत पाठ और निरसन
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    अनुसूचि  

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  • I
    पहली अनुसूची
  • II
    दूसरी अनुसूची
  • III
    तीसरी अनुसूची
  • IV
    चौथी अनुसूची
  • V
    पांचवीं अनुसूची
  • VI
    छठी अनुसूची
  • VII
    सातवीं अनुसूची
  • VIII
    आठवीं अनुसूची
  • IX
    नौवीं अनुसूची
  • X
    दसवीं अनुसूची
  • XI
    ग्‍यारहवीं अनुसूची
  • XII
    बारहवीं अनुसूची
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  • 1
    प्रथम संशोधन
  • 2
    द्वितीय संशोधन
  • 3
    तृतीय संशोधन
  • 4
    चौथा संशोधन
  • 5
    पाचवाँ संशोधन
  • 6
    छठा संशोधन
  • 7
    सातवाँ संशोधन
  • 8
    आठवाँ संशोधन
  • 9
    नौवाँ संशोधन
  • 10
    दसवाँ संशोधन
  • 11
    11वाँ संशोधन
  • 12
    12वाँ संशोधन
  • 13
    13वाँ संशोधन
  • 14
    14वाँ संशोधन
  • 15
    15वाँ संशोधन
  • 16
    16वाँ संशोधन
  • 17
    17वाँ संशोधन
  • 18
    18वाँ संशोधन
  • 19
    19वाँ संशोधन
  • 20
    20वां संशोधन
  • 21
    21वाँ संशोधन
  • 22
    22वाँ संशोधन
  • 23
    23वाँ संशोधन
  • 24
    24वाँ संशोधन
  • 25
    25वाँ संशोधन
  • 26
    26वाँ संशोधन
  • 27
    27वाँ संशोधन
  • 28
    28वाँ संशोधन
  • 29
    29वाँ संशोधन
  • 30
    30वाँ संशोधन
  • 31
    31वाँ संशोधन
  • 32
    32वाँ संशोधन
  • 33
    33वाँ संशोधन
  • 34
    34वाँ संशोधन
  • 35
    35वाँ संशोधन
  • 36
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  • 37
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  • 38
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  • 42
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  • 44
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  • 47
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  • 71
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  • 72
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  • 73
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  • 74
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  • 76
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  • 77
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  • 78
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  • 79
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  • 80
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  • 81
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  • 82
    82वाँ संशोधन
  • 83
    83वाँ संशोधन
  • 84
    84वाँ संशोधन
  • 85
    85वाँ संशोधन
  • 86
    86वाँ संशोधन
  • 87
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  • 88
    88वाँ संशोधन
  • 89
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  • 90
    90वाँ संशोधन
  • 91
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  • 92
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  • 93
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